Admission Process
प्रवेश सम्बन्धी नियम एवम अधिनियम
1. विधि कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगे वे भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में
सम्मिलित हो सकेंगे। यदि कोई छात्र - छात्रा प्रवेश समिति के समक्ष तथ्य छुपाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी
और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा।
2. विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा जबकि उनके पास स्टूडेंट वीजा हो और भारत सरकार के गृह मंत्रालय से प्रदेशीय सरकार के
विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृति हो।
3. किसी भी विदेशी छात्र को विश्वविद्यालय उसी समय प्रवेश की अनुमति प्रदान करेगा जबकि (2) में दिए गए नियम को पूरा करें साथ ही
कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता भी रखता हो तथा उसकी पूर्व प्राप्त स्नातक उपाधि डिप्लोमा /प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय अथवा भारतीय
विश्वविद्यालय सेवा किसी ऐसे स्नातक उपाधि डिप्लोमा प्रमाण-पत्र को समकक्ष मान्यता दे चुकी हो जो सम्बंधित कक्षा के प्रवेश हेतु
अर्हता के लिए आवश्यक हों।
4. विदेशी छात्रों के प्रवेश आवेदन पत्र कॉलेज में तभी स्वीकार किये जायेंगे जबकि उन्हें विश्वविद्यालय के अनुमति पत्र प्राप्त हो चुकी हो।
5. छात्र अपने आवेदन पत्र को स्वयं भरे तथा प्रतिशत का उल्लेख शुद्ध करे। अपूर्ण आवेदन पत्र रहने पर जाँच के दौरान निरस्त कर दिया जायेगा।
6. प्रवेश के लिए चुने गए छात्रों को निर्धारित तिथि तक कॉलेज शुल्क कार्यालय में ही नगद जमा करना होगा, शुल्क जमा होने के
उपरान्त किसी भी दशा में वापस न होगा।
7. प्रवेश एवम परीक्षा (अर्द्ध/वार्षिक) सम्बन्धी सूचनाएं कॉलेज सूचनापट पर ही सूचि प्रकाशित की जाएगी। छात्र -छात्राएं सूचनापट पर
अवश्य देखते रहें।
8. छात्र /छात्रा का अस्थाई प्रवेश होगा। अंक पत्र की जाँच स्थानांतरण प्रमाण -पत्र, प्रवजन (प्रमाण-पत्र) वह छात्र जो कानपुर वि०
वि० के अतिरिक्त वि० वि० से स्नातक/परास्नातक पास किया हो मूल रूप से जमा करें। इसके उपरान्त ही छात्र/छात्रा का प्रवेश
स्थायी हो सकेगा तथा फोटो प्रति/प्रमाणित प्रतियों पर पूर्ण हस्ताक्षर भी करें। अपना पता तथा प्रवेश आवेदन पत्र क्रमांक अंकित करें।
पढ़ें :-अनुशासन सम्बन्धी नियम